जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित मेसर्स सलूजा डीजल व्हीकल के प्रबंधक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को वारंट के तामीला का आदेश दिया है।
मानिकपुर नगर पंचायत क्षेत्र के इनायतगंज ऐमाराजे मोहम्मद गांव निवासी राजू ने 20 फरवरी 2014 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि 2012 में उन्होंने एजेंसी के सुनील कुमार से नया तिपहिया वाहन खरीदा था। कई किस्त में 2.36 लाख रुपये का भुगतान किया। जिसकी रसीद उसने दी, जबकि वाहन की कीमत 1.94 लाख रुपये थी।
भुगतान के बाद भी वाहन का बीमा और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। जिस कारण आरटीओ ने वाहन का चालान कर दिया। वाहन थाना मानिकपुर में बंद हो गया। विपक्षी ने 42 हजार अधिक मूल्य लिया और 17 हजार की अतिरिक्त मांग की। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उसे नहीं दिया गया। जिस पर उन्होंने वाद दायर किया।
आयोग ने 29 नवंबर 2016 को वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक माह के भीतर देने का आदेश विपक्षी को दिया था। साथ ही वाहन के अतिरिक्त शुल्क 42 हजार रुपये का भुगतान का आदेश दिया। लेकिन वाहन एजेंसी के प्रबंधक ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने वाहन एजेंसी के प्रबंधक के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर को वारंट के तामीला का आदेश दिया।