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Pratapgarh News: बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ गैरजमानती वारंट

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक और जनपद के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने पुलिस को मामले में नियत आगामी तिथि 9 जुलाई को बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक और शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्टरी रंजीतपुर चिलबिला के प्रोपराइटर अतुल कुमार अग्रवाल ने 20 मार्च 2000 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि 31 मार्च 1999 से 30 मार्च 2000 तक के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्टरी का बीमा कराया था।
10 दिसंबर 1999 को प्रतिष्ठान का अमोनिया कंप्रेशर व क्रैंक शाॅफ्ट क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत पर 1.24 लाख रुपये खर्च किया गया लेकिन बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं की। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने 19 फरवरी 2003 को 65 हजार रुपये एवं धनराशि पर वाद दायर करने की तिथि से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के मुताबिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था लेकिन बीमा कंपनी ने आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया।
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जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक और शाखा प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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