कचहरी में अब बगैर परिचय पत्र के किसी भी अधिवक्ता, मुंशी और कर्मचारी को प्रवेश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा कारणों को लेकर परिचय पत्र अनिवार्य किया गया है। परिचय पत्र बनाने के लिए दीवानी परिसर में काउंटर खोला गया है।
हाईकोर्ट की पहल पर जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर अब कचहरी में रहने वाले अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और मुंशी का परिचय पत्र बनाया जाएगा। एडीजे चतुर्थ और जनपद न्यायालय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि परिचय पत्र बनाने के लिए दीवानी परिसर में एक काउंटर खोला गया है।
उन्होंने बताया कि सभी बार के अध्यक्षों और महामंत्री को फार्म उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं को आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज भी मुहैया कराना होगा। जिसकी जांच होने के बाद परिचय पत्र जारी कर दिया जाएगा। इधर जिला न्यायालय की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है।