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दिनदहाड़े दुकानदार की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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प्रतापगढ़। बात-बात में मोबाइल दुकानदार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने उम्रकैद और 1.16 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में हुई घटना के बाद गुरुवार को कोर्ट का फसैला आने पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
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एडीजे रवींद्र कुमार ने दिनदहाड़े हत्या और हत्या का प्रयास करने के मामले में लालगंज इलाके के गोपाल दुबे का पुरवा निवासी सर्वेश कुमार उर्फ रिंकू को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 1.16 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार मृतक के पिता लालबहादुर निवासी बहलोलपुर ने लालगंज कोतवाली में आठ अगस्त 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनके बेटे प्रदीप कुमार ने मोहनगंज बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल रखी थी।
आठ अगस्त को वह सुबह करीब 11.15 बजे साहबगंज स्थित सुग्रीव की दुकान पर मोबाइल देने गया था। इसी बीच सर्वेश कुमार की मार्कशीट प्रदीप कुमार से छू गई। इसी बात को लेकर बात-विवाद हुआ और आरोपी ने रास्ते में तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। बचाने दौड़े साथी इंद्रजीत को कट्टे की बट से मारकर घायल कर दिया। आठ साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को कोर्ट का फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
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