जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोपी को पंकज पटेल निवासी कोठियाही थाना दिलीपपुर को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे का निस्तारण कोर्ट ने छह माह के भीतर किया।
वादी मुकदमा सुनील कुमार निवासी अलीपुर थाना कंधई के अनुसार वह और उसका भाई अनिल बचपन से ही अपनी नानी के घर गांव कोठियाही में रहते थे। एक सितंबर 2023 को पुरानी रंजिश में पंकज पटेल ने घर के पास चकरोड अनिल पटेल के सीने में चाकू घोंप दिया। जब उसका भाई चिल्लाया तो सुनील मौके पर पहुंच गया। इस पर पंकज मौके से भाग गया। गांववालों की मदद से सुनील ने भाई को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पैरवी कर रहे डीजीसी फौजदारी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। इसके साथ ही पत्रावलियां प्रस्तुत की गईं। उपरोक्त मुकदमे में सात नवंबर 2023 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल होने के छह महीने में मुकदमे का निस्तारण किया गया। संवाद