न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिविजन (कक्ष-15) यतेंद्रपाल सिंह ने चेक बाउंस के मामले में एनआईई एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट एवं 82 की कार्रवाई का क्रियान्वयन न कराने पर जौनपुर के खुटहन थानाध्यक्ष की लापरवाही मानते हुए उन्हें तलब किया है। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के लिए आगामी तिथि 30 जून 2025 नियत की है। एसपी जौनपुर को वारंट के तामीला का आदेश दिया है।
जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के जौंकाबाद गांव निवासी प्रेमचंद्र तिवारी ने जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अठगवा गांव निवासी रवींद्र मिश्रा से रुपये उधार लिए थे। प्रेमचंद्र ने रवींद्र को चेक दिया था, लेकिन खाते में धनराशि नहीं होने के कारण बैंक में चेक जमा होने पर वह बाउंस हो गया।
पीड़ित रवींद्र ने प्रतापगढ़ न्यायालय में एनआई एक्ट-138 के तहत वाद दायर किया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी के कई बार समन जारी किया लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी जौनपुर को वारंट के तामीला का आदेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व 82 की कार्रवाई क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले थानाध्यक्ष खुटहन को कोर्ट ने 30 जून को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।