सड़कों पर हर दिन लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने राजापाल चौराहे से भरत चौक तक ई-रिक्शा का प्रवेश बंद कर दिया है। नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सहायक पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि पुलिस अधिनियम-1861 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर में यातायात वाहनों के संचालन को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम टैंकर, रोडवेज-प्राइवेट बस एवं हल्के व्यवसायिक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश सुबह आठ से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
उन्हाेंने बताया कि भारी वाहन भुपियामऊ चौराहा, कटरा चौराहा, सुखपाल नगर तिराहा, रंजीतपुर, चिलबिला से सोनावां सीमा के बाहर ही रहेंगे। सीओ सिटी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यहां रहेगा वनवे
-भंगवा चुंगी चौराहा से सदर मोड़ तिराहा तक बस/व्यवसायिक वाहनों पर वनवे लागू रहेगा।
- राजापाल चौराहा से भरत चौक घंटाघर चौराहा तक दो पहिया व एंबुलेंस का प्रवेश, ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- भरत चौक, घंटाघर चौराहा से राजापाल चौराहा की ओर हल्के व व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
हल्के वाहनों पर प्रतिबंध
- श्रीराम तिराहा से पंजाबी मार्केट मार्ग पर व्यवसायिक व हल्के वाहनों का प्रवेश सुबह नौ से रात नौ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- निर्मल तिराहा से भैरोपुर तक व्यवसायिक वाहनों के खड़े करने पर प्रतिबंध।
- आंबेडकर चौराहा से मीराभवन चौराहा तक व्यवसायिक वाहनों का स्टैंडिंग-पार्किंग प्रतिबंधित।
- पीडब्ल्यूडी तिराहा से डीआईओएस कार्यालय तक टेंपो, कार, जीप सहित व्यवसायिक वाहनों का खड़ा करना प्रतिबंधित।
आपातकालीन सेवा के लिए अनुमति
- एलपीजी, पेट्रोलियम वाहन, दूध, ब्रेड, मेडिकल सामग्री सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों से संबंधित मध्यम वाहनों को सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक भंगवा चुंगी, कोषागार चौराहा, राजापाल चौराहा से सदर मोड़ मार्ग से आवागमन की अनुमति रहेगी।