बाह्य कोर्ट लालगंज के अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर सिंह राठौर ने दहेज हत्या और उत्पीड़न के दोषी उदयपुर थाना क्षेत्र के लखापुर निवासी विशोक सरोज को सात साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड दंडित किया। अर्थदंड में से 15 हजार रुपये मृतक पूनम की मां संगवाइन को प्रतिकर के रूप में मिलेंगे।
वादी मुकदमा चिरौंजी का पुरवा निवासी संगवाइन के अनुसार, बेटी पूनम का विवाह 24 नवंबर 2023 को विशोक से हुआ था। शादी के बाद विशोक दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल मांगता था। दहेज न मिलने पर 24 जुलाई 2024 को पूनम की हत्या कर दी गई। घटना के समय पूनम पांच माह के गर्भ से थी। जांच में विशोक के जेठ अशोक और उसकी पत्नी की संलिप्तता नहीं पाई गई। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण सिंह ने की।