फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कारावास

Wed, 26 Sep 2018 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
विज्ञापन
एडीजे प्रशांत मित्तल ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार को दोषी मिलने पर जेठवारा इलाके के विनयचंद्र उर्फ बच्चा को दस वर्ष कारावास और बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही विनय को जिला कारागार भेज दिया गया है।  
विज्ञापन

जिले के जेठवारा इलाके के विनयचंद्र उर्फ बच्चा ने 10 जनवरी 2011 को गांव की ही 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। इसके बाद किशोरी को दिल्ली के आनंद बिहार इलाके में किराए के मकान में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। परिजनों को जानकारी होने पर दिल्ली स्थित बस अड्डे पर विनय किशोरी को छोड़कर भाग गया था। एडीजीसी नसीम खां ने पीड़िता का पक्ष रखते हुए आरोपी को सजा देने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें