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चिलबिला के कारोबारी पर धोखाधड़ी का आरोप तय

Mon, 01 Dec 2014 10:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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प्रतापगढ़। नगर कोतवाली के चिलबिला के कारोबारी और सभासद राजेंद्र कुमार मौर्य सहित छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का आरोप तय किया है। नगर कोतवाली में दर्ज मामले की विवेचना करने के दौरान कंधई थाने के दरोगा ने धाराएं निकालने का लंबा खेल किया था लेकिन एसपी के कड़े रुख के चलते उसे धाराएं फिर बढ़ानी पड़ी थी। इस बीच विवेचक नगर कोतवाली के पूर्व एसएसआई, एसओ रानीगंज बालकृष्ण शुक्ला ने सभी के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट में आरोपपत्र भेज दिया है।
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चिलबिला निवासी रन्नोदेवी पत्नी स्व. मधुसूदन ने पिछले साल नगर कोतवाली में राजेंद्र कुमार मौर्य, रामचंद्र गुप्ता, राजकुमार, ओमप्रकाश गुप्ता, जगतबहादुर और रामदत्त मौर्य के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को वांछित किया, लेकिन बाद में विवेचना नगर कोतवाली से कंधई थाना स्थानांतरित कर दी गई। वहां के विवेचक एसआई यशकरन यादव ने जांच के दौरान धारा 419, 467, 468 और 471 निकाल दी।


शिकायत मिलने पर एसपी ने सीओ सिटी और पट्टी से रिपोर्ट मांगी तो विवेचक की कार्रवाई संदिग्ध मिली। एसपी की फटकार के बाद यशकरन ने सभी धाराएं फिर से बढ़ा दी। इसके बाद एसपी ने यशकरन का तबादला कर दिया और जांच नगर कोतवाली के एसएसआई बालकृष्ण शुक्ला को दे दी। बालकृष्ण हाल में ही एसओ रानीगंज बना दिए गए लेकिन उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया। यही नहीं उन्होंने धोखाधड़ी की धाराओं के साथ ही 120बी और बढ़ा दी। एसआई बालकृष्ण ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर चार्जशीट लगाकर भेज दी गई है।
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