फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोर्ट ने खारिज कर दी दहेज हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी

विज्ञापन
विज्ञापन
सत्र न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश जी प्रसाद ने हथिगवां इलाके के मिश्र दयालपुर गांव के दहेज हत्या के आरोपी मिथिलेश सरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह के मुताबिक, वादी मुकदमा प्रेमचंद्र ने केस दर्ज कराकर बताया कि आरोपी मिथिलेश ने 12 अक्तूबर 2020 को वादी की बेटी सुदेहा के साथ भगाकर शादी की थी।
बाद में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 नवंबर 2021 को बेटी को ससुराल में पीटा गया। इस कारण उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने डीजीसी व एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

दो डॉक्टर व दरोगा को कोर्ट ने भेजा समन
प्रतापगढ़। जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई की दौरान दो डॉक्टर व एक दरोगा को समन जारी किया है। कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट ने हत्या के मामले में जेठवारा इलाके की नरायनपुर सीएचसी के डॉ. ऋषभ कुमार को 3 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है।
विज्ञापन

इसी तरह हत्या के मामले में कोर्ट ने रानीगंज सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर अरविंद कुमार मौर्या को 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। जेठवारा थाने के दरोगा जगदीश यादव को आर्म्स एक्ट के मामले में समन जारी कर 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें