पट्टी तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में दिनदहाड़े दो सगे भाइयों को गोली मारने के आरोपी बेलखरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई है हालांकि कई अन्य मुकदमे लंबित होने के कारण अभी उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकती है।
जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने पट्टी थानाक्षेत्र के रामकोला गांव निवासी एवं बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि रुपये लेने के बाद भी वादी पक्ष की ओर से जमीन का बैनामा रोका गया। वहीं राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि बीते 21 जुलाई की दोपहर पट्टी के उप निबंधक कार्यालय परिसर में अभियुक्त ने रुपये के लेन-देन में दो लोगों को गोली मारकर दहशत फैलाई। जमीन विक्रेता का अपहरण भी किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी ब्लॉक प्रमुख की जमानत स्वीकार कर ली। हालांकि पट्टी पुलिस की ओर से ब्लाक प्रमुख के खिलाफ पहले भी कई संज्ञेय अपराध में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे में फिलहाल प्रमुख की रिहाई होने की उम्मीद नहीं है।