जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय के आदेश पर पुलिस ने बुधवार को गिरोह के मुखिया गैंगस्टर मस्सन और सदस्य अलीम की 14.30 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया।
नगर कोतवाली पुलिस ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अंतू थाना क्षेत्र के आममऊ ककरहा निवासी मस्सन के खिलाफ बीते साल प्राथमिकी दर्ज की थी। गिरोह के सदस्य आममऊ ककरहा निवासी अलीम उर्फ मोनू के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की सुनवाई करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस ने आरोपी अलीम की 12 लाख रुपये की कीमत की स्कार्पियो और एक लाख रुपये की बाइक को कुर्क किया। वहीं, मस्सन की 1.30 लाख रुपये कीमत की बुलेट को कुर्क किया गया।
कुर्क की गई कुल चल संपत्ति की कीमत 14.30 लाख रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली देहात थाना प्रभारी पुष्पराज सिंह ने कार्रवाई की। एसपी दीपक भूकर ने बताया गैंग लीडर मस्सन शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 12 प्राथमिकी दर्ज है। अलीम के खिलाफ भी इन्हीं अपराधों में 12 प्राथमिकी दर्ज है।