निर्धारित समय पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण न करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एआरटीओ पर तीन हजार का जुर्माना किया है। अंतू थाना क्षेत्र के लोहियामऊ निवासी इंद्रप्रताप सिंह ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 30 नवंबर 2016 को निर्धारित शुल्क जमा कर रसीद ली थी।
निर्धारित समय के बाद जब वादी ने एआरटीओ कार्यालय से लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में जानकारी ली तो उसे बताया गया कि उसका आवेदन पत्र गायब हो गया था। फिर से नवीनीकरण के लिए शुल्क जमा करने के बाद लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
निराश होकर इंद्र प्रताप सिंह ने एआरटीओ कार्यालय के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर दिया। आयोग ने एआरटीओ के विरुद्ध नोटिस भी जारी की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस का जवाब न मिलने पर आयोग ने एआरटीओ के विरुद्ध तीन हजार रुपये का जुर्माना करते हुए इंद्र प्रताप सिंह के पक्ष मेें आदेश सुनाया।