यदि आपने कार चलाने का लाइसेंस बनवाया है तो बाइक नहीं चला पाएंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस आपका चालान कर देगी। कार और बाइक के लिए अब अलग-अलग लाइसेंस बनवाना होगा। परिवहन विभाग का नया नियम लागू भी कर दिया गया है। जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाने वाले लोगों के लिए लाइसेंस की शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब लाइसेंस का आवेदन करने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी। यदि थोड़ी भी चूक किए तो उन लोगों को पुलिस या फिर यातायात पुलिस के हाथों परेशान होना पड़ सकता है। नई व्यवस्था में अब लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का एक ही वाहन का लाइसेंस बन सकेगा। लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय दुपहिया का अलग और चार पहिया का अलग आवेदन करना होगा।
यदि वे कार का लाइसेंस बनवा लेते हैं और बाइक चलाते हुए पुलिस के हाथ लगते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बाइक का लाइसेंस लेने वाले किसी भी हाल में कार नहीं चला सकते। यदि ऐसा करते वे मिले तो चालान या जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस नए नियम से वाहनों का लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब दुपहिया और चार पहिया के साथ ही हैवी वाहनों का लाइसेंस लेने वालों के लिए अलग-अलग आवेदन लिए जा रहे हैं। इससे लोगों की भारी भीड़ लग रही है। इस समस्या को देखते हुए विभागीय आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है।