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सीमा विस्तार के बाद 27 साल बाद विनियमित क्षेत्र में शामिल होंगे 45 गांव

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After 27 years of border expansion, 45 villages will be included in the regulated area - फोटो : PRATAPGARH
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नगर पालिका सीमा विस्तार के बाद अब 45 गांवों को विनियमित क्षेत्र में शामिल करने के लिए जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। जिसमें सदर के 35 व पट्टी तहसील के 10 गांव शामिल किए जा रहे हैं। अभी तक विनियमित क्षेत्र के दायरे में 62 गांव ही शामिल थे। यदि शासन ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई तो 27 साल बाद विनियमित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ जाएगा।
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जिले में विनियमित क्षेत्र का दायरा 16 मार्च 1992 को बढ़ाया गया था। जिसके बाद विनियमित क्षेत्र में 62 गांव शामिल हो गए। यहां विकास संबंधी कार्य विनियमित क्षेत्र की देखरेख में होता रहा। 27 साल से विनियमित क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था। ऐसेे में जिला प्रशासन की ओर से जनता के हित में विनियमित क्षेत्र के विस्तार की जरूरत पर बल देते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया।
विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत ही नगर पालिका, सिटी व कटरामेदनीगंज पहले से समाहित है। सदर तहसील के 35 और पट्टी के 10 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इसे शामिल करने के पीछे जिला प्रशासन ने कारण भी बताया है। शासन की तमाम योजनाएं जो जनसुविधाओं को देखते हुए पूरी करनी होती। उसके लिए जमीन की कमी हो जाती है।
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जनता की सुविधाओं को देखते हुए व उस इलाके के सुव्यवस्थित विकास के लिए विनियमित क्षेत्र में नए गांवों को शामिल करना जरूरी है। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि प्रमुख सचिव को पत्र भेजा गया है। ताकि जनपद भी प्रदेश के दूसरे जिलों की श्रेणी में यह जिला भी आ सके।
सदर तहसील के यह गांव हुए शामिल
टेकार, लोहंगपुर, पूरेबंशी, घेरहा, पूरे बहेलिया, सेतापुर, कोलपुर बिहार, रामगढ़ी, सरायवीरभद्र, पूरे केशवराय, चौखड़, चौखड़ पूरे अंती, गायघाट, करौंदी, जहरगौ, पूरे माधव सिंह, गड़ई चकदेइया, सराय कल्याणदेव, ईसीपुर, मझिलहा, पूरे सुखई, भुआलपुर डोमीपुर, विक्रमपुर, भदोही, जलालपुर, बबुरहा, राजगढ़, नौबस्ता, परमनाथपुर, पतुलकी, बरियासमुद्र, भानापुर, आदमपुर, जगदीशपुर, कुटिलिया।
तहसील पट्टी के शामिल गांव
पूरे कोलाहल, सूर्यगढ़ जगन्नाथ, संग्रामपुर, कमास, पूरे चिरंजीव, परमेश्वर पट्टी, पूरे दयाल, पूरे कुमार व बैजलपुर
बढ़ जाएगा गांवों का सर्किल रेट, सुव्यवस्थित होगा निर्माण
विनियमित क्षेत्र में शामिल गांवों में सुव्यवस्थित विकास होगा। जलनिकासी के साथ ही रास्ता भी बनेगा। मकान नक्शे के हिसाब से बनेंगे। ताकि जलनिकासी से लेकर दैवीय आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य आसानी से हो सके। विनियमित क्षेत्र में शामिल गांवों की जमीन का सर्किल रेट भी बढ़ जाएगा। हालांकि विनियमित क्षेत्र वाले गांवों में शासन की योजनाओं को लागू कराने के साथ ही जमीनों की कमी जिला प्रशासन को नहीं होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 45 गांव विनियमित क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे।
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