यातायात नियमों को लेकर बेपरवाह रहने और बार-बार नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। अब यदि किसी ने पांच बार नियम तोड़ा तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों की आरसी भी निरस्त होगी। चालक के लाइसेंस भी निलंबित होंगे। इसके बाद वाहन से हादसा होने पर क्लेम नहीं मिलेगा।
दूसरे को हानि पहुंचाने पर खुद ही मुआवजा देना होगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की कुंडली तैयार कर रहा है। प्रभारी यातायात सत्येंद्र सिंह भी लगातार ऐसे वाहन चालकों को सचेत कर रहे हैं। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की कवायद चल रही है।
जनपद की सड़कों पर अब बिना फिटनेस, परमिट, टैक्स, पांच से अधिक चालान और लगातार हादसों में शामिल वाहन सड़कों पर दौड़ नहीं सकेंगे। ऐसे वाहनों के लिए नई योजना के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिन्हें ऑनलाइन भी अपडेट किया जाएगा। जिससे ऐसे वाहनों का डाटा जल्द मिल सके।