सिर्फ मतदान पर्ची के भरोसे नहीं दे सकेंगे वोट
वोट डालने को दिखाना होगा पहचान पत्र, 11 विकल्प रहेंगे मौजूद
फर्जी मतदान को रोकने के लिए जिला प्रशासन की पहल
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। मतदान के एक दिन पहले बीएलओ से मिलने वाली मतदाता पर्ची मतदान के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी, बल्कि मतदाताओं को मतदान करने से पहले पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके लिए 11 बिंदु के विकल्प खुले रहेंगे। जिससे वह मतदान कर सकेगा।
फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ से दी गई मतदाता पर्ची के आधार पर मत देने पर रोक लगा दी है। मतदाता पर्ची लेकर बूथ पर पहुंचने वाले मतदाता को पहचान पत्र भी दिखाना होगा। अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा, तो उसे चुनाव आयोग के उन 11 विकल्पों पर पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके आधार पर वह पीठासीन अधिकारी को अपनी पहचान सुनिश्चित करा सकें। चुनाव आयोग ने जो 11 विकल्प जारी किए हैं, उसके मुताबिक डीएल, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट शामिल हैं। एडीएम शत्रोहन वैश्य ने बताया कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह पहल की गई है।
लेखपाल बांटेंगे 61,000 मतदाताओं को पहचान पत्र
मतादाता सूची में नाम शामिल कराने वाले 61,000 मतदाताओं को नया पहचान मुहैया कराने के लिए लेखपालों को जिम्मेदारी दी गई है। तहसीलों में पहुंचे वोटर आईडी कार्ड रंगीन हैं।