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निजी संपतियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुुमति जरूरी

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निजी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए अनुुमति जरूरी
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बगैर अनुमति के नहीं होगी कोई बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। निजी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने के पहले मालिकों से अनुमति लेना आवश्यक है। कोई प्रत्याशी या राजनैतिक दल बगैर अनुमति के कोई बैठक और जनसभा नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
डीएम मार्कंडेय शाही ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सावधान करते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंट, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर बैनर, झंडे, कट-आउट लगा सकते हैं। बशर्ते इसे अपनी मर्जी से और बिना किसी भी पार्टी, संगठन या व्यक्ति के दबाव के लगाया गया हो। अगर बैनर, पोस्टर से किसी अन्य को असुविधा होती है तो उसे हटाना होगा। कोई उम्मीदवार और राजनैतिक दल बगैर अनुमति के कोई भी बैठक और सभा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई प्रत्याशी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन, या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे उम्मीदवार के चुनाव प्रचार को बढ़ावा देने या खरीदने का उद्देश्य रखेगा तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पार्टी के झंडों की संख्या जो प्रदर्शित की जाएगी, उसमें एक पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थक के निवास पर किसी भी राजनैतिक पार्टी, उम्मीदवार के कुल 03 ही झंडे लगाए जा सकते हैं। किसी वाहन पर कोई भी फोकस, चमकती हुई सर्च लाइट और हूटर का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा।
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स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले ईंट भट्ठा संचालक जमा करें शुल्क
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। प्रभारी अधिकारी खनन और मुख्य राजस्व अधिकारी ने समस्त ईंट भट्ठा संचालकों से कहा है कि जिन्होंने स्वच्छता प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है, वह 31 मार्च तक विनियमन शुल्क अवश्य जमा कर दें। उन्होंने चेताया है कि बगैर शुल्क जमा किए जो ईंट भट्ठे संचालित मिलेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा बलों के छायाचित्र प्रयोग करने पर लगी रोक
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। एसडीएम सदर विनीत कुमार उपाध्याय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में सुरक्षाबलों के छायाचित्र या उनके कृत्यों का प्रयोग कदापि न करने के लिए कहा है। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से नामांकन के समय अपनी फोटो अवश्य देने को कहा है।
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पांच अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कराएं पंजीकरण
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। सीएमओ ने जिले के सरकारी, गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान, क्लीनिक, नर्सिंगहोम, पैथोलाजी सेंटर, डेंटल क्लीनिक या जहां पर ड्रेसिंग की जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायबरेली से पांच अप्रैल तक पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशानुसार सीएमओ के यहां से पंजीयन तिथि लेकर अविलंब पंजीकरण करा लें। पांच अप्रैल के बाद जांच अभियान में अपंजीकृत प्रतिष्ठान चलाने वालों पर जुर्माना ठोंका जाएगा।
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