अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आठ साल की बच्ची से दुराचार के मामले में बाल अपचारी को 20 साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
वादी मुकदमा के अनुसार 23 मई 2017 को कोहड़ौर इलाके के एक गांव में रहने वाली उसकी आठ वर्षीय बेटी को फेरी लगाने वाले किशोर ने गुब्बारा देने का लालच देकर बुलाया। कुछ दूर ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार किया। वह बेहोश की हालत में मिली थी। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।