पीलीभीत। अनलॉक के दूसरे चरण में बाजार का नया समय तय करने को लेकर आखिरकार बुधवार को व्यापारियों संग जिला प्रशासन के अफसरों की बैठक हो ही गई। इसके बाद जारी किए गए नए रोस्टर में इस बार भी एक दिन में पूरे समय दुकान खुलने की उम्मीद पर पानी फिर गया। बाजार पहले की तरह ही दो शिफ्टों में खोला जाएगा। दूसरी शिफ्ट में अब दो बजे से आठ बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई और नमकीन की दुकानों पर अब तक चली आ रही समय की पाबंदी हटा दी गई है, ये सभी दुकानें हर रोज खोली जा सकेंगी।
अनलॉक-1 में बाजार के लिए जारी किए गए इस पहले शेड्यूल में सरकारी राशन की दुकानें, लैब, कलेक्शन सेंटर, पशु अस्पताल, सर्जिकल की दुकानें, मेडिकल स्टोर, बेकरी, दूध की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई, समोसा, नमकीन की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। इनका कोई समय निर्धारित नहीं है। पहले की तरह रविवार का दिन साप्ताहिक बंदी का होगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लागू किए गए नियम सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया है। उल्लंघन पर कार्रवाई भी होगी। मंडी सुबह छह बजे से नौ बजे तक तीन घंटे खुलेगी।
ये प्रतिष्ठान सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुलेंगे
ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक, फार्म मशीनरी से संबंधित दुकानें, कृषि मशीनरी रिपेयरिंग की दुकानें, हाइवों पर ट्रक रिपेयरिंग, कृषि एवं आटोमोबाइल्स स्पेयर पार्टस और मरम्मत की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, पशु चारा, पशु आहार की दुकानें, स्ट्रीट वैंडर, पटरी व्यवसायी, वाहन शोरुम, किराना, फल, सब्जी, मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, प्रिटिंग, फोटो स्टेट, डीटीएच केबिल, पैकेजिंग, कोरियर।
ये प्रतिष्ठान खुलेंगे सुबह नौ से दोपहर डेढ़ बजे तक
मोबाइलफोन, चश्माघर, घड़ी, फोटोग्राफी, पेंट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स, हार्डेवेयर, सेनेटरी, फर्नीचर, आरामशीन, टॉल, गन हाउस, फोटोग्राफी, सराफा, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, सीमेंट, सरिया, बजरी-रेत, साइकिल, लोहा की दुकानें।
दूसरी शिफ्ट मेें दोपहर दो से रात आठ बजे तक खुलेंगे यह प्रतिष्ठान
बर्तन, क्रॉकरी, डिस्पोजल, जूता चप्पल, विशातखाना, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, टेलरिंग, ड्राईक्लीनर्स, स्टेशनरी, गिफ्ट, सुपर मार्केट।
पान की दुकानों का भी कोई समय नहीं, मगर तंबाकू प्रतिबंधित
लॉकडाउन शुरू होने के बाद से बंद चली आ रही पान की दुकानों को भी अनलॉक 1 में खोल दिया गया है। इनके खुलने और बंद होने का समय निर्धारित नहीं है, मगर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
यह रहेंगे बंद
शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहाल, जिम, तरणताल, थियेटर, पार्क, बार, आडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे एवं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराएंगे।
- ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी करनी होगी।
- जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा।
- दुकान को सैनिटाइज कर बनवानी होगी सामाजिक दूरी।
- खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन।
- गुटखा, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
- रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को बचाव के लिए नियम पालन करने की अनुमति होगी।
- दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले।
- प्रत्येक प्रतिष्ठान पर स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि का विवरण भरना होगा।
- गारमेंट और हौजरी प्रतिष्ठानों पर ट्रायल पर प्रतिबंध रहेगा।
बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है।
शासन के निर्देशानुसार अनलॉक 1.0 में रियायतों और शर्तों के साथ बाजार का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। व्यापारी और नागरिक खुद भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए जागरूकता का परिचय दें। - वैभव श्रीवास्तव, डीएम