केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर विचाराधीन आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह की अदालत में अब पांच अक्तूबर को होगी। शहर के पूर्व भाजपा विधायक वीके गुप्ता भी इस मामले में आरोपी हैं।
वर्ष 2009 में लोक सभा चुनाव के दौरान 28 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से कलराज मिश्र पीलीभीत आए थे। आरोप है कि उन्होंने कचहरी जाकर अनुमति लिए बगैर सभा की थी। शहर के पूर्व भाजपा विधायक वीके गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया था। पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। लंबे अर्से से यह केस कोर्ट में चल रहा है।
इस बीच बीते वर्ष लोकसभा का चुनाव भी दोबारा हो चुका है। प्रदेश सरकार ने अप्रैल माह में जनहित में इस केस को वापस लेने का आदेश जिला प्रशासन को दिया। इसके बाद सरकार की ओर से कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दी जा चुकी है। बुधवार को मामले की सुनवाई थी। सरकारी पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र कोर्ट में पहुंचे। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। इस कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए पांच अक्तूबर की तारीख लगाई गई है।