सवा छह साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई सीजेएम अहसान हुसैन की अदालत में छह जुलाई को होगी। पूर्व विधायक वीके गुप्ता भी इस मामले में आरोपी हैं।
28 मार्च 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीलीभीत आए थे। कोतवाली पुलिस का आरोप है उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना अनुमति कचहरी में सभा की। उनके साथ पूूर्व विधायक बीके गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया। यह मामला कई साल तक ठंडे बस्ते में रहा। वर्ष 2012 में सीजेएम कोर्ट में दोनों नेताओं के विरुद्ध आचार संहिता के इस मामले में परिवाद दायर किया गया।
कलराज मिश्र अभी तक इस केस में हाजिर नहीं हुए हैं। पूर्व विधायक बीके गुप्ता ने कोर्ट में आकर अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र के माध्यम से अपनी जमानत करा ली है। इस बीच अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कोर्ट में अर्जी देकर मुकदमा सरकार द्वारा वापस लेने के कारण समाप्त करने की मांग की है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख लगाई है।