पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/डब्ल्यूपी गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना ने साइकिल में टंगे थैले से रुपये निकालने सहित गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाते हुए सात हजार रुपये जुर्माना समेत दो साल की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, थाना न्यूरिया के ग्राम टोंडरपुर निवासी मो. अहमद कादरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 29 नवंबर 2008 को मझोला स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा से एक लाख पांच हजार रुपये निकाल कर साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में ड्यूनीडैम के पास साइकिल का पैडल लेने के लिए दुकान पर गया। साइकिल में टंगे रुपयों के थैले से दो लोग 10 हजार रुपए निकाल कर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में शिवाकांत व पवित्र निवासी सुरजीपुर हरदोई को शामिल किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान पवित्र की मौत हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद