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Pilibhit News: अफीम संग पकड़े दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा

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पीलीभीत। अफीम के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों में से दो को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विजय कुमार हिमांशु ने 10-10 हजार रुपये जुर्माना समेत तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इस बीच एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
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अभियोजन के मुताबिक, थाना अमरिया के उप निरीक्षक राम प्रकाश सिंह 23 जून 2019 को पुलिस कर्मियों के साथ बढ़ापुरा हर्रायपुर तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि अमरिया की ओर से एक बाइक पर तीन लोग आ रहे हैं। उनके पास अफीम है।
चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ कर तलाशी ली गई तो तीनों के पास तीन-तीन सौ ग्राम अफीम बरामद की गई। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने नाम मो. उसमान निवासी पंडरीखेड़ा थाना सितारगंज जिला ऊधम सिंह नगर, फिरासत निवासी अमरिया और शहरोज निवासी ग्राम सरैनी तुरकुनिया थाना अमरिया बताए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भिजवाया।
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विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी फिरासत व शहरोज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी उसमान की मौत हो चुकी है। संवाद
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