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Pilibhit News: दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को 20-20 साल का सश्रम कारावास

Thu, 09 Oct 2025 12:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने आरोपी दो सगे भाइयों को घर में घुस कर महिला से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 26-26 हजार रुपये जुर्माना सहित 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला के एक गांव निवासी पीड़ित महिला की ओर से न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए गए। महिला ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि उसके पति मजदूरी करने पंजाब गए हुए थे। 30 जून 2017 को दोपहर करीब 11 बजे गांव निवासी सीताराम व प्रेमचंद्र घर में घुस आए और दोनों ने दुष्कर्म किया। पुलिस को दी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बालिका से छेड़खानी के दोषी को सात साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। सात वर्ष पूर्व बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/ पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए 15 हजार रुपये जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा सुनाई है। मामला सात साल पूर्व जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र का है। थाना कोतवाली क्षेत्र की युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी छह वर्षीय पुत्री आठ फरवरी 2018 को शाम 4.30 बजे गली से होकर वापस आ रही थी, रास्ते में प्रमोद ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी की। तभी मोहल्ले के लोग आ गए, वह भी पहुंच गईं थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रमोद को विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनोंं ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रमोद को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया है।
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