पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश (दुष्कर्म एवं पाॅक्सो अधिनियम) गीता सिंह ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो आरोपियों योगेश कुमार और संजीव कुमार को किशोरी से छेड़खानी का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। दोनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना जहानाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 16 वर्षीय पुत्री 17 मई 2017 को सुबह करीब सात बजे गांव के बाहर गोबर डालने गई थी। इसी दौरान मोहल्ले के ही गुड्डू और योगेश कुमार ने उससे छेड़खानी की।
घर आकर बेटी ने मामले की जानकारी दी। आरोप है कि शिकायत करने पर संजीव कुमार, योगेश कुमार और गुड्डू घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर लाठी, डंडों और बांके से मारपीट की। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पाॅक्सो अधिनियम गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी संजीव कुमार और योगेश कुमार को किशोरी से छेड़खानी का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।