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जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद, जुर्माना

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तीन साल पहले झगड़ा करने से मना करने पर दोनों आरोपियों ने चाकू से कर दिया था हमला
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडे ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया। दोनों को पांच-पांच साल की सजा और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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घटना सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव महादेवमाती में 28 जुलाई 2017 की रात करीब नौ बजे हुई थी। गांव के धर्मेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गांव के जैकी सिंह, विपिन सिंह दोनों लोग गांव के कल्याण सिंह से झगड़ा कर रहे थे। पीड़ित के भाई दल्लू सिंह ने दोनों को झगड़ा करने से मना किया। इसी बात पर दोनों ने भाई पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। चाकू से पेट में वार किए। कई जगह चाकू से चोट आई। बीच बचाव करने पहुंचे गांव के ही छुट्टन सिंह पर भी हमला किया था। घायलों को इलाज के लिए पूरनपुर अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद बरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने जानलेवा हमला करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद जैकी सिंह और विपिन सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडे ने जैकी सिंह और विपिन सिंह को दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा और दो-दो हजार रुपये जुुर्माना से दंडित किया। जैकी सिंह को शस्त्र अधिनियम के मामले में भी दो साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना से दंडित किया। दोनों को जेल भेज दिया है।
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