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Pilibhit News: ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल व व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की दी जानकारी

Sun, 19 Jul 2026 12:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। राज्य कर विभाग ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान और कर संबंधी नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से शनिवार को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। बैठक में ई-वे बिल से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
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राज्य कर कार्यालय में शनिवार को सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने गोदाम में माल रखने की व्यवस्था, ई-वे बिल के पार्ट-बी में वाहन नंबर के एक-दो अंक गलत दर्ज होने की स्थिति तथा ई-वे बिल की वैधता समाप्त होने या वाहन खराब होने पर उसमें संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाए। विभागीय अधिकारियों ने सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बीमा लाभ की जानकारी भी दी। साथ ही ई-वे बिल भरने और संशोधन की प्रक्रिया को भी समझाया गया। बैठक में उपायुक्त राज्य कर राकेश सिंह, संजीव कुमार ओमर, सहायक आयुक्त राजेंद्र प्रसाद चौहान, राज्य कर अधिकारी कल्पना शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
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