पीलीभीत। स्कूल जाती छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 25 हजार रुपये जुर्माना सहित तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
थाना पूरनपुर के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने थाना पूरनपुर में दी तहरीर में कहा कि उसकी पुत्री पूरनपुर के एक कॉलेज में 10वीं की छात्रा है। करीब सात-आठ माह पूर्व दो अज्ञात युवकों ने लड़की को विद्यालय आते-जाते समय छेड़खानी करने लगे। इसकी सूचना पुत्री व उसकी सहेलियों ने दी। पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 जनवरी 2017 को सीमेंट रोड पर पुत्री को विद्यालय जाते समय उसकी साइकिल में बाइक से टक्कर मारकर छेड़छाड़ करते हुए कहा कि पुलिस में शिकायत की तो जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में कस्बा पूरनपुर के मोहम्मद फरमान उर्फ सोनू मंसूरी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद