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Pilibhit News: गैंगस्टर दोषी को दो वर्ष 10 माह 16 दिन की सजा

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पीलीभीत। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दो वर्ष 10 माह 16 दिन की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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थाना माधोटांडा प्रभारी केपी सिंह यादव ने 17 नवंबर 2014 को थाना माधोटांडा में सूचना दर्ज कराई थी कि रतन सिंह का संगठित गिरोह है। जसविंदर सिंह, कुलवंत सिंह शंभु उर्फ बलजिंदर सिंह और मंजीत सिंह इसके सदस्य हैं। आरोपी आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित गिरोह के रूप में आपराधिक कार्य कर धन अर्जित करते हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान ग्राम कीरतपुर अकबरपुर थाना माधोटांडा के मंजीत सिंह उर्फ मुंशी ने न्यायालय में उसकी पत्रावली अलग कर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई कर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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