आदेश के छह माह बाद भी मारपीट के मामले की विवेचना शुरू न करने और कोर्ट के नोटिस का जवाब न देने पर एसओ सुनगढ़ी ब्रजेश सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर विविध वाद दर्ज कर लिया गया है। 23 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। एसपी को भी आदेश की कापी भेजी गई है।
थाना सुनगढ़ी में विनोद कुमार ने मारपीट की धारा में एनसीआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने विनोद की अर्जी पर आठ जुलाई 2015 को इस एनसीआर की विवेचना के आदेश दिए थे। अनुपालन न होने पर पीड़ित ने दोबारा न्यायालय की शरण ली। उसने एसओ सुनगढ़ी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अपील की। इस पर 11 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने एसओ सुनगढ़ी से स्पष्टीकरण तलब किया।
एसओ ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी नहीं बताया कि एनसीआर की विवेचना हो रही है या नहीं। सीजेएम सुनील कुमार सिंह ने एसओ की लापरवाही को गंभीर और दंडनीय मामला माना। उनके खिलाफ अलग से वाद दर्ज कर लिया गया है। 23 दिसंबर को सुनवाई की तारीख लगाई गई है। उन्हें यह नोटिस भेजा गया है कि न्यायालय के आदेश आठ जुलाई व 11 दिसंबर का अनुपालन न करने पर उन्हें कठोर कारावास से दंडित क्यों न किया जाए। आदेश की कापी एसपी पीलीभीत को भी भेजी गई है।