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Pilibhit News: डीपीआरओ व वरिष्ठ लिपिक पर लगे आरोपों की पुलिस जांच पर मुहर

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पीलीभीत। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जनवरी 2024 में हुई घटना की कंसल्टिंग इंजीनियर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में थाना पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट पर विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) महेशानंद झा ने सुनवाई के बाद वादी की आपत्ति को निरस्त कर पुलिस की दाखिल अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
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शहर के मोहल्ला कुंवरगढ़ के अमित कुमार सिंह ने तीन जनवरी 2024 को थाना कोतवाली में डीपीआरओ सतीश कुमार व लिपिक संजय तोमर के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह विकासखंड बरखेड़ा में कंसल्टिंग इंजीनियर के पद पर तैनात है। तीन जनवरी 2024 को 11 बजे विकास भवन स्थित डीपीआरओ कार्यालय में ग्राम पंचायत रमपुरा नत्थू में अपने कार्यों को संपादित करने में आ रही समस्या से अवगत कराने आया था।
जब डीपीआरओ सतीश कुमार के पास पहुंचा तो वहां पर लिपिक संजय तोमर पहले से मौजूद थे। उसका आरोप था कि दोनों ने नाराज होकर उसे बंधक बना लिया और गालियां देने लगे। जान से मारने की नीयत से डीपीआरओ सतीश कुमार ने सिर पर हेलमेट व बाल्टी मारकर लहुलुहान कर दिया। इस दौरान संजय तोमर ने उसे पकड़ रखा था। वह जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो संजय तोमर ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।
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कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में 29 मई 2024 को दाखिल की। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) महेशा नंद झा ने सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन करने के वाद वादी की आपत्ति निरस्त कर कोतवाली पुलिस की ओर से दाखिल अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

स्मैक तस्कर की जमानत याचिका पर न्यायालय ने की खारिज

पीलीभीत। स्मैक तस्कर की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

थाना सुनगढ़ी के उपनिरीक्षक आयुष कुमार 24 अप्रैल 2024 को रात में चेकिंग कर रहे थे। थाना कोतवाली व सुनगढ़ी की सीमा पर रंगीलाल चौराहा पहुंचे तो कोतवाली के उपनिरीक्षक रमेशचंद शर्मा मय हमराही पुलिसकर्मियों के साथ थे। मुखबिर की सूचना पर बिजलीघर चौराहा के पास खाली पड़े मैदान में कुछ लोग स्मैक व चरस की खरीद फरोख्त कर रहे थे।
सूचना पर पुलिस ने मोहित पांडेय व विजय पांडेय को 500 -500 ग्राम चरस, नासिर को 40 ग्राम स्मैक, बाबू उर्फ गइया बाला को 45 ग्राम स्मैक, साहिल को 30 ग्राम स्मैक व सीमा पांडेय उर्फ भाभी को 35 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन लोगों ने खरीदारों के नाम भी बताए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जेल भेजा। बाबू उर्फ गइया बाला की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मामला जमानत योग्य न पाते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद
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