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वाहन से तीन दिन में हटवा लें बंफर, नहीं तो भरना होगा पांच हजार जुर्माना

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पीलीभीत। कार समेत अन्य वाहनों में अब क्रैश गार्ड (बंफर) लगवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बंफर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने वाहन मालिकों को 31 जनवरी तक बंफर हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बाद भी बंफर लगा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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जनपद में अधिकांश कार समेत अन्य वाहनों में खूबसूरती और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वाहन मालिकों ने बंफर लगवा रखे हैं, मगर अब वाहन मालिकों को यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि वाहनों (विशेषकर कार) में लगे बंफर सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। इधर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को भेजे पत्र में वाहनों पर लगे बंफरों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में बंफर लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। जारी आदेश में कहा गया है कि एक फरवरी से जिस वाहन में बंफर लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। इसको लेकर बाकायदा एक फरवरी से अभियान चलाकर इसकी जांच की जाएगी।
शासन के निर्देशानुसार वाहनों में लगे क्रैश गार्ड 31 जनवरी तक हटाने को कहा गया है। इसके बाद यदि किसी वाहन में क्रैश गार्ड लगा पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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- अमिताभ राय, सहायक उपसंभागीय परिवहन अधिकारी
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