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Pilibhit News: कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण रोकने पर बसपा जिलाध्यक्ष पर रिपोर्ट

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कलीनगर। सीएंडजे कॉलेज कलीनगर के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बसपा जिलाध्यक्ष देव स्वरूप आर्या पर न्यायालय आदेश के बावजूद विद्यालय की संपत्ति पर निर्माण कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाया है। माधोटांडा पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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सीएंडजे कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह के माधोटांडा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कस्बे के वार्ड नंबर 8 स्थित सीएंडजे उच्च माध्यमिक विद्यालय की संपत्ति पर बसपा जिलाध्यक्ष की पत्नी संगीता आर्या द्वारा दायर मूल वाद न्यायालय में निरस्त हो चुका है। 31 मई 2025 को सिविल जज (जू.डि.) पीलीभीत ने आदेश पारित कर विद्यालय को निर्माण की अनुमति दी और प्रतिवादी देव स्वरूप आर्या को रोकने का निर्देश दिया।
आरोप है कि वह तीन बार स्टाफ के साथ निर्माण कार्य शुरू करने गए। इस पर देव स्वरूप आर्या ने गेट का ताला खोलने से इनकार करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी। आरोप लगाया गया कि अदालत में अपील खारिज होने के बाद भी उन्होंने वीडियोग्राफी रोकने, ताला तोड़ने पर व्यक्तिगत कार्रवाई की चेतावनी देने और न्यायालय आदेश न मानने की बात कही। थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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हमारी शिक्षण संस्था 1987 से संचालित है। दूसरे पक्ष की ओर से जमीन को दान में देने की बात कहकर कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिसपर उन्हें स्टे मिला। पूर्व में दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे थे। इसपर उन्होंने आदेश में अंकित गाटा संख्या के दूसरी जगह होने की बात कहकर अपना पक्ष रखा था। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे वह निराधार हैं। - देव स्वरूप आर्या, बसपा जिलाध्यक्ष
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