पीलीभीत। महिला को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी।
अभियोजन के मुताबिक, थाना अमरिया क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 17 अगस्त 2025 को दोपहर करीब दो बजे वह अपने घर में अकेली थी। तभी गांव निवासी अफसार उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर वह रोने लगी तो उसने कहा कि वह उससे शादी करेगा। इसके बाद वह जब भी मौका पाता, उसके घर में आ जाता और शारीरिक शोषण करता। 27 जून को भी उसने दुष्कर्म किया। जब उससे शादी करने को कहा तो वह मुकर गया और धमकी दी। तहरीर के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
इधर, अपनी गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी अफसार ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपराध की प्रकृति को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद