पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने कच्ची घानी सरसों तेल का नमूना फेल होने के वाद का निस्तारण करते हुए निर्माता, विक्रेता और आपूर्तिकर्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भू राजस्व की भांति वसूली करने का आदेश दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी और टीम ने अगस्त 2024 में शहर में मोहल्ला तुलाराम में गुप्ता ब्रदर्स परिसर प्रतिष्ठान गोदाम से कच्ची घानी सरसों तेल (बैल कोल्हू) का नमूना लिया था। जांच में नमूना अधोमानक पाया। विभाग की ओर से एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया।
एडीएम वित्त एवंं राजस्व ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए गोदाम संचालक राजेश कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रतिपक्षी आपूर्तिकर्ता संदीप कुमार अग्रवाल निवासी पुरानी गल्ला मंडी नई बस्ती लखीमपुर पर एक लाख रुपये और निर्माता बीएल एग्रो बरेली पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करने का आदेश सुनाया है। संवाद