पीलीभीत। पराली जलाने को लेकर प्रशासन की सख्ती बरकरार है। रविवार को सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटना सामने आने के बाद एक किसान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा लापरवाही पर लेखपाल, सचिव और किसान सहायक को निलंबित कर दिया गया। तहसीलदार अमरिया और थानाध्यक्ष को चेतावनी देने के साथ बीट सिपाही के निलंबन की रिपोर्ट भेजी गई है।
धान की कटाई के बाद पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। डीएम पुलकित खरे ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। किसानों को जागरूक करने के लिए भी लगातार बैठकें कराई जा रही हैं मगर पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अमरिया तहसील क्षेत्र के गांव चटिया भैंसहा में गाटा संख्या 437 में रक्वा 0.809 हेक्टेयर पर पराली जलाने की सूचना सेटेलाइट के जरिए प्रशासन के संज्ञान में आई। राजस्व टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो सामने आया कि बटाईदार किसान अजय कुमार पुत्र बुलाकीराम ने खेत में पराली जलाई। डीएम के निर्देश मिलने के बाद किसान पर एफआईआर दर्ज कर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। अब किसान को सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। लापरवाही मिलने पर लेखपाल रजनेश गुप्ता, सचिव कृष्ण मुरारी और किसान सहायक हरनंद को निलंबित कर दिया गया। ग्राम प्रधान तेजराम को पंचायतीराज अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि तहसीलदार अमरिया और थानाध्यक्ष को सख्त चेतावनी दी गई है। बीट सिपाही देवव्रत को निलंबित करने की संस्तुति एसपी को भेजी गई है। पराली जलाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी।