डीएम स्तर से संबंधित अफसरों को जारी किया गया आदेश, कवायद तेज
पीलीभीत। पांच साल के अनुभव वाले चालक ही अब स्कूली वाहनों का संचालन कर सकेंगे। इसको लेकर डीएम की ओर से संबंधित अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के क्रम में की गई है।
स्कूलों में लगे वाहनों का संचालन करने को लेकर अब अफसरों ने सख्ती बरती है। स्कूल प्रबंधन को भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को सुरक्षित सफर कराया जा सके। ऐसे में पांच साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को ही स्कूल प्रबंधन वाहन चालक के तौर पर रखेंगे। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन को स्कूली वाहन के चालक का पूरा नाम पता, वाहन का प्रकार, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी, पुलिस की ओर से सत्यापन, स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण सहित अन्य जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। 100 रुपये के शपथ पत्र को जारी करना होगा। इसके बाद ही स्कूल प्रबंधन चालक से गाड़ी संचालित करवा सकेंगे। संवाद
जल्द ही चलाया जाएगा अभियान : एआरटीओ
एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि डीएम स्तर से पत्राचार किया गया है। इसको लेकर जल्द ही अभियान चलाया जाएगा, जिससे स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन कराया जा सके।