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Pilibhit News: हत्या में जेल गए कोटेदार की दुकान में नहीं मिला अनाज का पुराना स्टाक

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पूरनपुर। हत्या में घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव उदरहा निवासी जेल गए कोटेदार सर्वेश की दुकान में स्टाक के सत्यापन में 37.91 किलोग्राम चावल, 33.29 किलोग्राम गेहूं स्टाक नहीं मिला। परिजन ने भी पूर्ति निरीक्षक को कोई जानकारी देने से मना कर दिया। पूर्ति निरीक्षक ने हत्या में जेल गए कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार घुंघचाई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की किशोरी को घर से खींचने के विवाद में नौ नंवबर को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने महेंद्र, दीपक, गांव के राशन कोटेदार सर्वेश, कुलदीप, रामकेशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
पांचों हत्यारोपी जेल में हैं। जेल गए कोटेदार सर्वेश के कोटे की दुकान को सस्पेंड कर दिया गया। उपभोक्ताओं को घुंघचाई के राशन कोटेदार राजेश की दुकान से संबद्ध कर दिया गया था। पूर्ति निरीक्षक हिमांशु ने बताया कि कोटेदार राजेश को जेल भेजे गए सर्वेश की पत्नी सुमन देवी से अनाज, ई-पाॅश, ई-वेइंग मशीन मय चार्जर लेने के निर्देश दिए गए थे।
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कोटेदार राजेश ने 20 नवंबर को कार्यालय आकर सर्वेश की पत्नी की ओर से उसे अनाज नहीं उठाने देने की जानकारी दी। मात्र ई- पॉश, ई वेइंग मशीन मय चार्जर के मिलने की जानकारी दी। राशन कार्ड धारकों को उसने अपने पास से 17 और 20 नवंबर को अनाज वितरण किया।



21 नवंबर को कोटेदार राजेश को सर्वेश की पत्नी से 74 कट्टा चावल, 95 कट्टा गेहूं सुपुर्द करा दिया गया। जांच में पता चला कि सर्वेश ने नवंबर महीने में उपभोक्ताओं को कोई अनाज नहीं बांटा। उसके स्टाक में सितंबर महीने का 37.91 क्विंटल चावल और 33.29 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था। मगर सत्यापन में उक्त अनाज पूर्व कोटेदार सर्वेश की दुकान में नहीं मिला।
पूर्ति निरीक्षक ने डीएम की संस्तुति के बाद जेल गए राशन कोटेदार सर्वेश के खिलाफ घुंघचाई पुलिस को तहरीर दी। घुंघचाई एसओ दीपक कुमार ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की ओर से जेल भेजे गए राशन कोटेदार सर्वेश के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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