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80 होटल मालिकों ने नहीं कराया सराय एक्ट में पंजीकरण, दोबारा मिलेगा नोटिस

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पीलीभीत। सराय एक्ट में पंजीकरण कराए बिना ही जिले में 80 होटल चल रहे हैं। लॉकडाउन से पहले प्रशासन ने होटल मालिकों नोटिस भेजकर पंजीकरण कराने को कहा था, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया। अब प्रशासन दोबारा होटल मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद भी यदि पंजीकरण नहीं कराया गया तो सख्त कार्रवाई होगी।
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जनपद में छोटे-बड़े मिलाकर 87 होटल संचालित हैं। नियमानुसार सराय एक्ट 1867 की धारा तीन के तहत होटलों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए होटल मालिक को एक आवेदन करना होता है। उसे यह भी बताना होता है कि उसके होटल में कितने यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है। पंजीकरण होने के बाद होटल में जितने भी ग्राहक रात्रि विश्राम करेंगे, उनकी आय का पांच प्रतिशत टैक्स के रूप में होटल मालिकों को जमा करना पड़ता है। शहर के 87 में से 81 होटलों का सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं है। अपंजीकृत होटल फरवरी 2020 में चिह्नित किए गए थे। प्रशासन की ओर से 81 होटल मालिकों को नोटिस भी भेजा गया था। उस नोटिस में सभी होटल मालिकों से होटल या रेस्त्रां का सराय एक्ट में पंजीकरण कराने को कहा गया। होटल मालिकों ने शुरुआत में ही पंजीकरण कराने में टालमटोल शुरू कर दी। इसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया। तब यह मामला पूरी तरह ही दबा दिया गया। सिर्फ एक रिसोर्ट मालिक ने ही पंजीकरण कराया। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के चलते होटल मालिकों पर कार्रवाई टाल दी। होटल मालिक भी नियम ताक पर रखकर पंजीकरण कराना भूल गए। अब दोबारा प्रशासन सख्ती का मूड बना रहा है। होटल मालिकों को इसके लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की गई है।
अमरिया में सबसे कम, बीसलपुर में सर्वाधिक
प्रशासन की ओर से जिन 81 होटल संचालकों को नोटिस भेजा गया था, उनमें सर्वाधिक होटल बीसलपुर के हैं। सराय एक्ट में अपंजीकृत जनपद मुख्यालय पर भी 26 होटल हैं। इसके अलावा बीसलपुर में 34, अमरिया के छह और पूरनपुर के 15 होटल हैं।
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सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए 81 होटल मालिकों को नोटिस दिया गया था। माधोटांडा के एक रिसोर्ट के अलावा अभी किसी भी होटल मालिक ने सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं कराया है। सभी 80 होटल संचालकों को दोबारा सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए नोटिस दिया जाएगा। - अतुल सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व
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