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प्लाट की टाइटिल डीड न  होने पर 125 को नोटिस

Fri, 01 Jul 2016 10:54 PM IST
पीलीभीत, अमर उजाला ब्यूरो
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 शहर की तीन कॉलोनियों की टाइटिल डीड पंजीकृत नहीं कराई गई है। इस पर डीएम ने इन कॉलोनियों में बिना टाइटिल डीड (रजिस्ट्री) के रह रहे करीब 125 लोगों को नोटिस भेजा है। इसमें सात दिन के अंदर इन कॉलोनियों में रहने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है।
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शहर की पॉश कॉलोनी बल्लभनगर, साईं धाम एवं शिवनगर कॉलोनी में सोसाइटी बनाकर आवासीय प्लाटों की बिक्री की गई है। इसमें प्लाटों की रजिस्ट्री न कराकर सीधे सोसाइटी से आवंटन किया गया है। इसकी जानकारी होने पर करीब छह माह पूर्व डीएम ने सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) स्टांप से जांच कराई थी। उनकी जांच रिपोर्ट में इन कॉलोनियों में बिक्री किए गए लगभग 125 आवास ऐसे पाए गए जिनके पास प्लाट की रजिस्ट्री (टाइटिल डीड) पंजीकृत नहीं थी। प्लाट की रजिस्ट्री न होने से सरकार को स्टांप एवं निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान हुआ है। इस पर डीएम ने चिन्हित किए गए सभी लगभग 125 लोगों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में विभिन्न कॉलोनियों में रहने वालों से सात दिन के अंदर अपने प्लाट/मकान की टाइटिल डीड संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर अवैध कब्जा मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बावत जानकारी करने पर एआईजी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि नोटिस के जवाब मिल रहे हैं। इनकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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