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Pilibhit News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

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पीलीभीत। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (डब्ल्यूपी)/ गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह शहर के एक पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करती थी। अक्तूबर 2022 में उसकी मुलाकात बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित छोटी बिहारी कॉलोनी निवासी दीपक से हुई। आरोप है कि दीपक ने शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसे अपने चाचा के निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी शादी का आश्वासन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में उसने अपने परिवार से भी युवती की मुलाकात कराई और शादी का भरोसा देता रहा। पीड़िता का आरोप था कि 10 मार्च 2023 को शादी की तारीख तय करने की बात होने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया। साथ ही डेढ़ लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया और शिकायत करने पर हत्या कर शव गायब करने की धमकी दी।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। वहीं, आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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