पीलीभीत। जहरीली शराब बनाने के आठ साल पुराने मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 46 हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
21 जुलाई 2016 को थाना माधोटांडा के उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने मुखबिर की सूचना पर राम खिलौना को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक किलो यूरिया बरामद हुई। उसे जेल भेज दिया गया। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए, वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली के अवलोकन के पश्चात राम खिलौना को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने की ।