थाना बरखेड़ा के गांव पतरसिया निवासी वासू गुप्ता की हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोपी पति दिलीप गुप्ता को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। दिलीप के पिता राधेश्याम गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
घटना 17 नवंबर 2013 की रात की है। सजा पाए दिलीप ने पुलिस को सूचना दी थी कि रात को अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर पत्नी का गला दबा दिया और घर में लूटपाट की। वह पत्नी को उपचार के लिए बरखेड़ा अस्पताल ले गया। जहां उसकी मौत हो गई। बाद में मृतका का भाई कसबा कलीनगर निवासी मुकेश गुप्ता ने पुलिस को बताया कि दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या की गई है। कोर्ट ने दिलीप गुप्ता को सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में दिलीप के पिता राधेश्याम गुप्ता को दोषमुक्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में राधेश्याम को भी आरोपी बनाया था।