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मंडी के खाद्य व्यापारियों को खाद्य विभाग से लेना होगा लाइसेंस

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पीलीभीत। मंडी समिति में जितने भी खाद्य व्यापारी या कारोबारी हैं, उनको अब खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना होगा, जो भी कारोबारी खाद्य विभाग से लाइसेंस नहीं लेगा, उसके कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब तक ये व्यापारी सिर्फ मंडी से ही लाइसेंस लेते थे। उसी से इनका कारोबार चलता था। मगर, अब शासन ने इस तरह की नई व्यवस्था की है। शासन से निर्देश मिलते ही अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन का आदेश प्राप्त होने के बाद अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मंडी समिति पहुंचकर मंडी सचिव से मुलाकात की। उन्होंने सचिव से मंडी के सभी खाद्य व्यापारी/कारोबारी की सूची मांगी। इसको लेकर उन्होंने एक पत्र भी जारी किया। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि चालू माह में मंडी की सभी दुकानों का लाइसेंस बनाया जाना अनिवार्य है। जो कारोबारी लाइसेंस नहीं लेगा, उसके कारोबार पर रोक लगाई जाएगी।
लाइसेंस लेने के लिए व्यापारी/कारोबारी को खाद्य विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसमें छोटे कारोबारियों को मात्र 100 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि बड़े कारोबारियों को दो हजार तक शुल्क देना होगा।
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आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी कोटेदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 800 से अधिक कोटेदार है। इसमें 300 कोटेदारों के पहले से ही लाइसेंस है। शेष का जल्द ही लाइसेंस बनाया जाएगा।
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