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खाली पड़े प्लॉट में पड़ा है कूड़ा तो मालिकों को भरना होगा जुर्माना

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पीलीभीत। शहर में अगर आपका प्लॉट है और उसमें कूड़ा डाला जा रहा है तो आप पर जुर्माना लग सकता है। डीएम पुलकित खरे की अध्यक्षता में गांधी सभागार में हुई उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में यह मुद्दा उठा। डीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अगर नोटिस के बाद भी कूड़ा नहीं हटता है तो जुर्माना किया जाए। वहीं व्यापारियों ने शहर की खस्ताहाल सड़कों, मंगल बाजार को रामलीला बाजार में शिफ्ट करने और जीएसटी की दिक्कतों का मुद्दा का उठाया।
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दरअसल शहर में तमाम प्लॉट खाली पड़े हैं। चहारदीवारी न होने के कारण वहां आसपास के लोग कूड़ा डाल रहे हैं। डीएम ने ईओ को इनको साफ कराने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व में जारी 65 नोटिस के बाद भी जहां सफाई नहीं हुई उन पर जुर्माना लगाने को कहा। व्यापारियों से कहा कि अगर उनके प्लॉट हैं तो उसकी तत्काल चहारदीवारी कराएं। वहीं व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन से बिजली घर खस्ताहाल सड़क का मुद्दा उठाया। ललौरीखेड़ा में उद्योग हेतु आवंटित किए गए भूखंडों पर इकाई न लगाने पर जारी किए गए नोटिस के बाद जिन इकाईयों द्वारा जवाब नहीं दिया गया निरस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए। मिनी औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु बरखेडा, बीसलपुर, जहानाबाद, पिपरिया अगरू में भूखंडों के आवंटन के संबंध में कहा विस्तृत योजना तैयार कर बाकी भूखंडों के आवंटन करने और पूर्व में जो आवंटन किए गए उनकी जांच कराकर सत्यापित कराएं। उद्योग विभाग द्वारा संचालित रोजगारपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित 56 के सापेक्ष 51 व ओडीओपी में 65 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया।
बैठक में उपायुक्त उद्योग, वाणिज्य कर अधिकारी, मंडी सचिव, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, उद्योग बंधु के पदाधिकारी व उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।
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