पीलीभीत। बेटी की हत्या का आरोप लगाने के बाद न्यायालय में बयानों से मुकरने वाले पिता पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं, आरोपी पति को जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
थाना खुटार (शाहजहांपुर) के गांव पिपरिया वीरसिंहपुर के वीरेंद्र सिंह ने थाना गजरौला में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री शिखा सिंह की शादी थाना गजरौला के ग्राम शिवनगर के सचिन सिंह के साथ सात मई 2023 को हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर छह मई 2024 की रात इन लोगों ने उसे जहर देकर मार दिया। सूचना पर वादी व अन्य लोग गए, तो शिखा सिंह का शव एक अस्पताल में मिला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में सचिन सिंह को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों ओर से सुनवाई कर व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सचिन सिंह के विरूद्ध आरोप सिद्ध न होने पर दोष मुक्त किया।
वहीं, वीरेंद्र सिंह को न्यायालय में गलत गवाही देने का आरोपी पाते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश पारित कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। प्रकीर्ण वाद के मामले में न्यायालय ने सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि नियत की है।