पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा से दंडित किया। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे के तीन अन्य आरोपियों की पत्रावली पर सुनवाई चल रही है। थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरीश बर्धन ने एक फरवरी 2022 को थाना कोतवाली में सूचना दर्ज कराई कि गैंग लीडर बरखेड़ा के बृजेश सक्सेना, नानकमता के राहुल, थाना बहेड़ी के गांव सुकटिया के प्रमोद कुमार कश्यप और थाना नबाबगंज के अनिल संगठित होकर चोरी व नकबजनी करते हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान प्रमोद कश्यप की पत्रावली में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी (गैंगस्टर एक्ट) अमित शुक्ल ने पैरवी कर कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रमोद कुमार कश्यप को दोषी पाते हुए दंडित किया। बाकी तीन आरोपियों की पत्रावली अलग कर सुनवाई चल रही है।
गैंगस्टर में तीन को साढ़े तीन साल की सजा
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने थाना माधोटांडा क्षेत्र के गैंगस्टर के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड और साढ़े तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। 14 अक्तूबर 2014 को थाना माधोटांडा के थानाध्यक्ष केपी सिंह यादव ने सूचना दर्ज कराई कि गांव डगा के फैजनूर उर्फ लंबू बरसाती का एक अपराधिक संगठित गिरोह है। इसमें मुमताज व नन्हें सक्रिय सदस्य हैं। न्यायालय ने सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद
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चरस के साथ पकड़े युवक को तीन वर्ष की कैद
पीलीभीत। विशेष सत्र न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट /त्वरित न्यायालय चंद्र मोहन मिश्र ने चरस रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
थाना पूरनपुर के एसआई जसपाल सिंह ने 25 सितंबर 2014 को फर्द बरामदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पुलिस बल के साथ एपी इंटर काॅलेज के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। पकड़कर तलाशी लेने पर उसके पास से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहल्ला करीम गंज के मझले उर्फ हैदर बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। संवाद