पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना समेत जेल में बिताई अवधि के अलावा दो साल तीन माह 15 दिन की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक, थानाध्यक्ष सुनगढ़ी पवन पांडेय ने 27 मार्च 2024 को थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव सिमरिया गौसू निवासी गैंग लीडर राजेंद्र सिंह उर्फ अजगर सिंह व उसके साथी राजू गुप्ता गैंग बनाकर अपराध करते हैं। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी राजेंद्र सिंह ने पत्रावली अलग कर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली अलग करते हुए सुनवाई की। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।संवाद